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गभाना के जामुनका में उचित दर विक्रेता के लिए 30 सितम्बर तक करें आवेदन

अलीगढ़ न्यूज

अलीगढ़ 08 सितम्बर 2025 जिलाधिकारी संजीव रंजन के अनुमोदन के क्रम में तहसील गभाना के जामुनका में सामान्य महिला वर्ग में उचित दर विक्रेता की नियुक्ति के लिए लॉटरी के माध्यम से सीधे आवेदन पत्र 04 सितम्बर से 30 सितम्बर तक आमंत्रित किये जाते हैं।

उप जिलाधिकारी गभाना हरिश्चन्द्र ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक द्वारा विभिन्न अर्हतायें पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, जैसे- अभ्यर्थी के खाते में कम से कम 40 हजार रूपये उपलब्ध हों। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी कम से कम हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई उचित दर दुकान आवंटित न हो, सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र। अभ्यर्थी स्थानीय निवासी हो (सामान्य निवास प्रमाण पत्र)।  अभ्यर्थी द्वारा एक हजार रूपये की अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट जिला पूर्ति अधिकारी के पक्ष में जमा किया जायेगा। अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई भी अपराधिक मामले पजीकृत न हो और न ही किसी अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो। शपथ पत्र नोटरी। अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो और उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अथवा अपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारित किसी जघन्य अपराध में विधिक कार्यवाही न हुई हो। ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों के पक्ष में उचित दर की दुकान का आवंटन नहीं किया जायेगा।

          उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र का प्रारूप किसी कार्य दिवस में 04 सितम्बर से 20 सितम्बर तक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय तहसील गभाना बिल्डिंग कमरा नम्बर 27 से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनिवार्य अर्हताओं को पूर्ण करते हुए भरे हुए आवेदन पंजीकृत डाक से उपरोक्त पते पर 30 सितम्बर 2025 तक प्राप्त किये जायेगें। इसके पश्चात् भेजे गये आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगें न ही ऐसे आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा और अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। लॉटरी निकालने के सम्बन्ध में बैठक की सूचना पृथक से दी जायेगी।

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